भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने आईटीआर फॉर्म-1 में एक नया खंड जोड़ा है जिसके अनुसार अग्निवीर अपने सेवा निधि कोष पर कर कटौती का लाभ उठा सकेंगे जिसमेंइनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका सामान ही रहेगा, आईटीआर भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं रहेगा। नए खंड धारा 80CCH के तहत, वे अग्निवीर जो 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कोष में राशि जमा करते हैं, कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अपने सेवा निधि कोष पर कर का भुगतान नहीं करना होगा।
अग्निवीर योजना के तहत, भर्ती होने वाले युवाओं को अपने 4 वर्षीय सेवा काल के दौरान लगभग 10.04 लाख रुपये की रकम और ब्याज मिलेगा। इस रकम पर अब आयकर अधिनियम की धारा 10 में संशोधन कर कर छूट दी गई है।
आयकर विभाग द्वारा आईटीआर फॉर्म-1 में किए गए इस बदलाव से अग्निवीरों को काफी लाभ होगा। यह कदम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करेगा और उनके मनोबल को भी बढ़ावा देगा।
आईटीआर फॉर्म-1, जिसे ‘सहज’ भी कहा जाता है, एक प्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका उपयोग सीमित आय वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई प्रति वर्ष 50 लाख रुपये से कम है और यह कमाई सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोतों से हो सकती है। आईटीआर-1 फॉर्म एक साधारण टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फॉर्म के तहत आईटीआर भरने का तरीका काफी सरल होता है।
आईटीआर फॉर्म-1 का उपयोग ऐसे नागरिक कर सकते हैं जिनकी कुल टैक्सेबल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
ऐसे नागरिक आईटीआर फॉर्म-1 का उपयोग कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के तहत आईटीआर भरने का तरीका काफी सरल और आसान होता है।
आईटीआर फॉर्म-1 को सीमित आय वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिनकी कमाई प्रति वर्ष 50 लाख रुपये से कम है। अगर आपकी सालाना आय सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोतों से होती है और एक घर की संपत्ति और कृषि आय सालाना 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, जबकि आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये तक है तो आपको आईटीआर फॉर्म-1 भरना चाहिए। आपको सालाना 31 जुलाई के बाद तक आईटीआर फॉर्म-1 भरना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई टैक्सेबल इनकम है तो आपको 31 दिसंबर के बाद तक आईटीआर फॉर्म-1 भरना चाहिए। इसलिए इस फॉर्म के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका आना चाहिए।
अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने से अग्निवीरों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
इस प्रकार, अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने से अग्निवीरों को कई प्रकार के कर लाभ और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो उनके लिए काफी उपयोगी साबित होंगी।
अग्निवीर कोर फंड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने से अग्निवीरों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
इस लेख में हमने देखा कि आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म-1 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने वालों के लिए काफी लाभकारी है। अब अग्निवीर कोर फंड में पैसे जमा करने वाले कर कटौती का लाभ उठा सकेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया तरीका अग्निवीरों के लिए काफी सुविधाजनक है। वे अपने आईटीआर फॉर्म-1 में अग्निवीर कोर फंड से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं और कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने के अलावा, अग्निवीरों को बैंक लोन प्राप्त करने और अन्य सरकारी सेवाओं में वरीयता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा।
अंत में, अग्निवीर कोर फंड में निवेश करने के अलावा अन्य निवेश के लिए आप एंजेल वन जैसे प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों में डीमैट खाता खोल कर सकते हैं जिससे होगी आपकी आसान और सुरक्षित निवेश यात्रा की शुरुआत।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह या किसी विशेष स्टॉक में निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना और पेशेवर मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
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