पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (PMJJBY) भारत की एक जीवन बीमा स्कीम है जो पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की बीमा राशि देती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करने वाली एक 1 वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा योजना है। पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) एक आसान टर्म बीमा पॉलिसी है जो केवल मृत्यु के लिए सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें कोई निवेश तत्व शामिल नहीं होते हैं।

पीएम (PM) जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम का विवरण

जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, यह कार्यक्रम एक वार्षिक बीमा योजना है जो किसी भी परिस्थिति में मृत्यु के लिए जीवन कवरेज देती है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी (LIC) और अन्य जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा जो ज़रूरी स्वीकृतियों और बैंक साझेदारी के साथ उत्पाद प्रदान करने की इच्छा रखते हैं।

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) बचत खाता वाले 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए (55 वर्ष की आयु तक की कवरेज के साथ) उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने और अधिकृत करने की सहमति देते हैं, वे व्यक्ति स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम के तहत, हर एक सदस्य को ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से नवीकरणीय है। संयुक्त खाते के मामले में, सभी खाताधारक इस स्कीम में तब तक भाग ले सकते हैं जब तक वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर देते और हर व्यक्ति के ₹436 प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं।

स्कीम की विशेषताएं

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) पॉलिसी की विशेषताएं यहां दी गई हैं:

परिपक्वता: यह योजना कोई परिपक्वता या समर्पण लाभ नहीं देती है।

नामांकन: भाग लेने वाले बैंक या पोस्ट ऑफ़िस मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में काम करते हैं। बीमा कवरेज या तो 1 जून से या बीमित सदस्य के स्कीम नामांकन की तिथि से (जो भी बाद में हो) से शुरू होती है और यह अगले वर्ष के 31 मई तक प्रभावी रूप से बनी रहती है। नामांकन के दौरान चुनें हुए विकल्प के आधार पर खाताधारक के बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते से एक ही भुगतान में प्रीमियम काट लिया जाता है।

अपवाद: स्कीम में शामिल होने वाले नए सदस्यों के पास नामांकन की तिथि से पहले 30 दिनों के अंदर गैर-आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवरेज नहीं दिया जाएगा। अगर इस अवधि के दौरान किसी की भी गैर-आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो किसी भी तरह के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कर लाभ: इस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत कर कटौती के पात्र है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  1. आयु सीमा: 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस स्कीम में भाग लेने के पात्र हैं। इस कवरेज को 55 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाता है।
  2. बैंक खाता: पात्र व्यक्तियों के पास भागीदार बैंक या पोस्ट ऑफ़िस के साथ बचत बैंक खाता भी होना चाहिए।
  3. ऑटोडेबिट के लिए सहमति: पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में नामांकन के लिए, व्यक्तियों को अपने बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते से अपने आप होने वाली प्रीमियम कटौती के लिए सहमति देनी होगी।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये पात्रता मानदंड भाग लेने वाले बैंकों या पोस्ट ऑफ़िस द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट नियम और शर्तों के अधीन हैं। इच्छुक व्यक्तियों को पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में नामांकन करने और लागू होने वाली किसी भी अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा करने की विस्तृत जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफ़िस से संपर्क करना चाहिए।

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम के लिए कैसे नामांकन करें

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के लिए नामांकन प्रक्रिया की सरलता और आसानी के लिए तैयार किया गया है। पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) का संचालन भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी (LIC) और निजी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। अगर उनका बैंक बीमा कंपनियों के साथ सहयोग करता है तो व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया के बारे में अपने संबंधित बैंकों से भी पूछताछ कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही किसीव्यक्ति के अलग-अलग बैंकों में अनेक बैंक खाते हों तब भी वे अपने एक बैंक खाते के माध्यम से स्कीम में शामिल होने के पात्र हैं।

इस स्कीम में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए आनुपातिक राशि के स्थान पर पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसा करना संभव है। हालांकि, नवीकरण तिथि सभी अभिदाताओं के लिए समान ही रहती है, जो प्रत्येक वर्ष 1 जून को होती है। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि पूरे 12 महीने की अवधि के लिए कवरेज को सुरक्षित करने के लिए अभी नामांकन करें। अगर किसी ने पहले स्कीम छोड़ दी है तो भी वह वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके फ़िर से इसमें शामिल हो सकता है। यह पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) पॉलिसी के तहत निरंतर कवरेज और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम के मुख्य लाभ यहां दिए गए हैं:

  1. जीवन बीमा कवरेज: इस स्कीम के तहत, पॉलिसीधारकों को ₹2 लाख का जीवन बीमा कवरेज दिया जाता है। यह बीमा राशि पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद में नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो।
  2. जोखिम कवरेज: पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम 1 वर्ष तक के लिए जोखिम कवरेज देती है।
  3. नवीकरणीय पॉलिसी: पीएमजेजेबीवाई(PMJJBY) एक वार्षिक नवीकरणीय पॉलिसी है, जिसका अर्थ है कि पॉलिसीधारकों को हर साल अपने कवरेज को नवीनीकृत करने की ज़रूरत है। वे बाद के वर्षों में स्कीम से बाहर निकालने या जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं।
  4. कर लाभ: पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत कर लाभ के पात्र है, जो इसे उन व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो अपने देनदारी को कम करने की इच्छा रखते हैं।
  5. पोर्टेबिलिटी: पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पॉलिसीधारक बिना लाभ खोए अपने कवरेज को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) पात्र व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में पॉलिसीधारकों और उनके परिवारों को किफ़ायती जीवन बीमा कवरेज और मन की शांति देती है। इसकी सादगी, पहुँच और कर लाभ इसे भारत में वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने में एक उल्लेखनीय पहल बनाते हैं।

FAQs

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में नामांकन करने के लिए कौन पात्र है?

पात्र व्यक्ति वह हैं जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होते है और उनके पास बचत खाता होता है। वे अपने बैंक के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में अपने आप को नामांकित कर सकते हैं।

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के तहत बीमा की राशि क्या है?

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के बीमा की राशि ₹2 लाख  है। यह राशि पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को दी जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो।

प्रीमियम भुगतान पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) के लिए कैसे काम करता है?

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) प्रीमियम आम तौर पर पॉलिसीधारक के लिंक किए गए बचत बैंक खाते से वार्षिक रूप से ऑटोडेबिट किया जाता है। यह एक किफ़ायती प्रीमियम है जो इस स्कीम को कई लोगों के लिए सुलभ बनाता है।

क्या पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में नामांकन के लिए कोई मेडिकल जांच ज़रूरी है?

नहीं, पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) में नामांकन के समय मेडिकल जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

अगर मैं पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) को बंद करना या बाहर निकलना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?

पॉलिसीधारकों किसी भी समय पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम से बाहर निकल सकता है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्तमान वर्ष के लिए कोई प्रीमियम रिफ़ंड नहीं मिलेगा और आपका कवरेज समाप्त हो जाएगा।