प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (PMSBY) भारत की एक किफ़ायती बीमा योजना है जिसमें आकस्मिक मृत्यु होने या विकलांगता के मामले में कवरेज प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (PMSBY) भारत सरकार की एक पहल है जिसे सिर्फ़ ₹20 के छोटे वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 18 से 70 वर्ष की आयु वाले वैसे व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है वे इस योजना के लिए पात्र हैं तथा वार्षिक आधार पर इसका नवीकरण किया जा सकता है।

पीएमएसबीवाई (PMSBY) योजना का विवरण और विशेषताएं

पीएमएसबीवाई (PMSBY) की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • यह पॉलिसी जनसंख्या के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए यह बहुत किफ़ायती है और इसे केवल ₹20 में प्राप्त किया जा सकता है।
  • पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, नामित लाभार्थी को भुगतान प्राप्त होता है।
  • बैंक खाते से ऑटोमेटिक प्रीमियम की कटौती की सुविधा होती है।
  • आपके पास दीर्घकालिक पॉलिसी या वार्षिक नवीकरण का विकल्प चुनने की सुविधा है।
  • इसके अलावा, इसमें कर बचत भी होता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवरेज

पीएम सुरक्षा बीमा योजना के पास कवरेज के निम्नलिखित विकल्प हैं:

  • दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर नामित लाभार्थी को ₹2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
  • अगर पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी तथा पूर्ण विकलांग हो जाता है, तो बीमित व्यक्ति को ₹2 लाख की राशि दी जाएगी।
  • दुर्घटना के कारण, स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर बीमित व्यक्ति को ₹1 लाख की राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नॉनकवरेज

पीएमएसबीवाई (PMSBY) योजना के तहत मृत्यु के कारणों और विकलांगता के प्रकारों की विशिष्ट सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उल्लेखनीय रूप से, आत्महत्या से संबंधित मृत्यु इस योजना के तहत कवरेज में शामिल नहीं किए जाते और अस्थायी विकलांगताओं के लिए क्लेम तब तक नहीं किया जाता जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। विशेष रूप से आंशिक विकलांगताओं के मामलों में मान्य नहीं होता है जिनमें अपरिवर्तनीय नुकसान नहीं होता है।

आप यह योजना कहां से पा सकते हैं?

इस कार्यक्रम में नामांकन करने के लिए, आपके पास जन सुरक्षा की सरकारी वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उसे अपने बैंक में जमा करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, कुछ बैंकों ने एक एसएमएस (SMS)-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नामांकन का विकल्प प्रारंभ किया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया

पंजीकरण प्रक्रिया दो तरीकों से शुरू की जा सकती है: या तो आपके संबंधित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अथवा नामांकन को नियंत्रित करने वाले संगठन की प्रदान की गई टोल-फ़्री नंबर पर एक एसएमएस (SMS) भेजकर।

एसएमएस (SMS)  एक्टिवेशन के लिए:

  1. आपको एक एक्टिवेशन एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा।
  2. ‘पीएमएसबीवाई वाई’ (PMSBY Y) टाइप करके एक्टिवेशन एसएमएस (SMS) का जवाब दें।
  3. आपको इसकी पुष्टि हेतु एक संदेश मिलेगा।
  4. बैंक बचत खाते के बैकएंड से प्रक्रिया के विवरण संभालेगा।

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए (पीएमएसबीवाई (PMSBY) ऑनलाइन आवेदन):

  1. अपने संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग-इन करें।
  2. बीमा सेक्शन में जाएं।
  3. उस खाते की पहचान करें जिससे प्रीमियम राशि काटी जाएगी।
  4. सभी विवरणों को सत्यापित करें और उनकी पुष्टि करें।
  5. पुष्टि की रसीद डाउनलोड करें और दिए गए रेफ़रेंस नंबर नोट करें।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के लिए पात्र होने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं:

  • 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • खाताधारक के बचत खाता से ₹20 का वार्षिक प्रीमियम की ऑटोमेटिक कटौती की जाएगी।
  • जो लोग किसी भी समय योजना को बंद करने का विकल्प चुनते हैं, वे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके बाद के वर्षों में फिर से शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

पीएमएसबीवाई (PMSBY) स्कीम हेतु नामांकन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पीएमएसबीवाई (PMSBY) स्कीम में नामांकन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत होगी:

  1. आवेदन पत्र: अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ पीएमएसबीवाई (PMSBY) आवेदन पत्र भरें।
  2. आधार कार्ड: आपको आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड की एक कॉपी देनी होगी।

योजना की समाप्ति की शर्तें

अगर निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरा होने पर एक्सीडेंटल कवरेज बंद हो जाएगा और कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा:

  1. जब पॉलिसीधारक 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।
  2. यदि बीमा कवरेज के लिए न्यूनतम आवश्यक बैलेंस बनाए रखने में असफलता के कारण बचत बैंक खाता बंद हो जाता है।
  3. यदि बीमाधारक को कई बैंक खाते द्वारा कवर किया जाता है, तो बीमा कवरेज केवल एक बैंक खाते पर लागू होगा, और भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम की वापसी नहीं होगी।
  4. अगर तकनीकी समस्याओं या अपर्याप्त निधि के कारण बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाती है, तो पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इसे फिर से चालू किया जा सकता है। निलंबन की अवधि में जोखिम कवरेज नहीं मिलेगा और इसका दोबारा शुरू होना बीमाप्रदाता के विवेकाधिकार पर होगा।
  5. ऑटो-डेबिट विकल्प चुने जाने पर भाग लेने वाले बैंकों को उसी महीने में प्रीमियम काटना होगा और राशि को बीमा कंपनी में भेजना होगा।

पीएमएसबीवाई (PMSBY) का क्लेम करने की प्रक्रिया

पीएमएसबीवाई (PMSBY) स्कीम के लाभों का क्लेम करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. दुर्घटना के मामले में, बीमित व्यक्ति या नामिती (बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में) को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
  2. पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम फ़ॉर्म दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में जमा करना होगा।
  3. क्लेम फ़ॉर्म के साथ, मूल दस्तावेज़ जैसे एफ़आईआर (FIR) (प्रथम सूचना रिपोर्ट), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो), मृत्यु प्रमाणपत्र या किसी सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डिस्चार्ज प्रमाणपत्र भी जमा करें।
  4. बैंक खाते का विवरण सत्यापित करेगा और फिर क्लेम प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को मामला अग्रेषित करेगा।
  5. बैंक से आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर दावे की प्रक्रिया की जाएगी।
  6. एक बार क्लेम स्वीकृत हो जाने के बाद, पात्र राशि नामिती या बीमित व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी।
  7. अगर बीमित व्यक्ति ने किसी नामिती को नामित नहीं किया है, तो बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु का क्लेम दिया जाएगा, जिसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।

बैंक को अधिकतम 30 दिन में क्लेम की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में, पीएमएसबीवाई (PMSBY) योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो असाधारण रूप से कम लागत पर विभिन्न प्रकार के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, और समावेशी बीमा कवरेज के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है।

FAQs

अगर मेरे पास पहले से ही कोई अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो क्या मैं इस स्कीम से लाभ उठा सकता/सकती हूं?

हां, पीएमएसबीवाई (PMSBY) स्कीम के लाभ आपके पास पहले से मौजूद किसी भी एक्सीडेंटल बीमा कवरेज को पूरा करेंगे।

अगर मेरे बचत खाते में राशि की कमी होती है और यह बंद हो जाता है, तो क्या होगा?

अगर आपके बचत खाते में पर्याप्त राशि नहीं है और बाद में बंद हो जाता है या अगर आप पॉलिसी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राशि रखने में विफल रहते हैं, तो आपका एक्सीडेंट कवरेज बीमा समाप्त हो जाएगा।

यदि दुर्घटना होने के 30-दिन के अंदर क्लेम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?

अगर आप दुर्घटना के बाद 30-दिन की समय सीमा में क्लेम नहीं करते हैं, तो आपका क्लेम प्रॉसेस नहीं किया जा सकता है। बैंक को सूचित करना और सफल क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तुरंत प्रदान करना ज़रूरी है।

क्या पीएमएसबीवाई (PMSBY) स्कीम के लिए नामिती को बदलने का कोई प्रावधान है?

हां, पीएमएसबीवाई (PMSBY) योजना के लिए आप नामिती को अपडेट या परिवर्तित कर सकते हैं। नामिती बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आपको अपने बैंक या निर्दिष्ट बीमा प्रदाता से संपर्क करके आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।