अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स स्लैब दरों में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर स्लैब और आयकर दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
एक व्यक्ति को अपनी आयकर देनदारी को कम करने के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल के बजट (बजट 2023) में बदलावों की घोषणा की गई थी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 पर लागू हैं (1 अप्रैल, 2023-मार्च 31, 2024)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, नई कर व्यवस्था में घोषित परिवर्तन इस प्रकार थे: नई आय व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। नई टैक्स स्लैब अब करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प है। हालाँकि, वे अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। नई टैक्स स्लैब के तहत आयकर स्लैब को संशोधित किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती शुरू की गई थी।
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई है। इस प्रकार, जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, यदि वे चालू वित्त वर्ष 2023-24 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया। पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब और दरें वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।
इनकम टैक्स स्लैब (रुपए) | इनकम टैक्स रेट (%) |
0 से 3,00,000 | 0 |
3,00,001 से 6,00,000 | 5 |
6,00,001 se 9,00,000 | 10 |
9,00,001 se 12,00,000 | 15 |
12,00,001 se 15,00,000 | 20 |
15,00,001 और उससे अधिक | 30 |
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट 2023 में नई कर व्यवस्था में घोषित किए गए बदलाव नीचे दिए गए हैं:
कर कटौती और बहिष्करण करदाताओं को निर्दिष्ट वित्तीय साधनों पर निवेश, बचत या खर्च करके अपनी कर देयता को कम करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि आयकर स्लैब 2023-24 (एवाई) पिछली व्यवस्था की तुलना में कम है, कर की नई व्यवस्था बहुत कम छूट या कटौती विकल्प प्रदान करती है।
इसकी तुलना में, पिछली कर योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी कर योग्य आय और आयकर देयता को कम करने के लिए 70 तक कटौती या बहिष्करण की अनुमति देती थी। आप कर सकते हैं नए विकल्प का भी चयन, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर आप कमा सकते हैं एक्स्ट्रा धन। आज ही एंजल वन पर अपना डीमैट अकाउंट खोले और देखे निवेश के विभिन्न स्टॉक्स की सूची। यहां पर आपको निवेश के लिए संपूर्ण जानकारी और उपयोगी सलाह प्राप्त होती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह या किसी विशेष स्टॉक में निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना और पेशेवर मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
Published on: Feb 29, 2024, 1:48 PM IST
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