पैन (PAN) के साथ आधार को कैसे लिंक करें?

आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। इस लेख में पढ़ें कि पैन (PAN) के साथ आधार को कैसे जोड़ें।

अगर आप टैक्सपेयर  हैं, तो आपके लिए अपने आधार कार्ड से अपना पैन (PAN) लिंक करना अनिवार्य है। समयसीमा के भीतर लिंक करने की आवश्यकता का पालन न करने से पैन (PAN) कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप आईटीआर (ITR) (आयकर रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति ₹ 50,000 या उससे अधिक के बैंकिंग लेन-देन करते हैं, उन्हें सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखने के लिए अपने पैन (PAN) को आधार से जोड़ना चाहिए।

चूंकि यह चरण बिना किसी बाधा के वित्तीय लेन-देन को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह लेख पढ़ना  महत्वपूर्ण  है। यह लेख बताता है कि पैन (PAN) कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है और पैन आधार लिंक स्थिति की जांच कैसे करें ।

पैन (PAN) और आधार कार्ड को समझना

पैन PAN) कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आपके वित्तीय फुटप्रिंट को ट्रैक करता है और आपको कर अनुपालन को पूरा करने में मदद करता है। पैन (PAN) कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (PAN), व्यक्तियों या निगमों के बारे में कर संबंधी जानकारी संग्रहित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है।

आधार 12 अंकों की एक पहचान संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा आयु या लिंग से असम्बद्ध, प्रत्येक भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है। आधार एक ही संख्या के द्वारा व्यक्तियों के बारे में सभी विवरण संग्रहित करने और उन्हें सरकारी डेटाबेस से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन (PAN) के साथ आधार को कैसे लिंक करें?

यदि आपको आईटीआर (ITR) फाइल करना आवश्यक है और जब तक आपको इससे छूट नहीं प्राप्त है तो पैन (PAN) कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • अनिवासी भारतीय एनआरआई (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ (PIO) और भारत की विदेशी नागरिकता सीआईओ (CIO) जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों को आधार के साथ अपने पैन को लिंक से छूट दी गई है।
  • भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है।
  • असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासियों को छूट दी गई है।
  • 80 से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी अपने पैन के साथ अपने आधार को लिंक की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के अलावा, पैन (PAN) आधार लिंकिंग सभी के लिए अनिवार्य है।

कैसे चेक करें कि आपका आधार आपके PAN कार्ड से लिंक है या नहीं

आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए आपके पैन (PAN ) कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है। आयकर विभाग आपकी रिटर्न की प्रक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक कि आपका पैन और आधार लिंक न हो। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इन दो पहचान पत्रों को लिंक सकते हैं। यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपका PAN आपके आधार से लिंक है या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • क्विक लिंक सेक्शन में ‘आधार स्टेटस पर क्लिक करें
  • अपना पैन (PAN) कार्ड नंबर दर्ज करें
  • आधार कार्ड नंबर दर्ज करें
  • अगर आपका पैन (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो स्क्रीन पर एक संवाद बक्सा दिखाई देगा: ‘पैन आधार से लिंक नहीं है। पैन (PAN) के साथ अपने आधार को लिंक करने के लिए आधार लिंक पर क्लिक करें’।

आधार कार्ड और पैन (PAN) कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया

1. आधार कार्ड और PAN कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने के चरण – ऑनलाइन

  • आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • होमपेज पर क्विक लिंक सेक्शन पर जाएं और लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें
  • पैन नंबर दर्ज करें
  • अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें
  • अगर आपके आधार कार्ड में केवल आपका जन्म वर्ष दिया है, तो ‘मेरे पास केवल आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म का वर्ष’ बॉक्स पर टिक करें।
  • ‘आधार लिंक ‘ पर क्लिक करें’। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सत्यापन के लिए 6-अंकों का OTP प्राप्त होगा।

अगर आप इसे 31 मार्च, 2023 के बाद लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 का अर्थदंड देना होगा। अगर भुगतान का विवरण नहीं मिला, तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप चेतावनी-‘भुगतान का विवरण नहीं मिला’- दिखाई देगी। आपको राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से पहले से भुगतान करना होगा।

2. एसएमएस (SMS) के माध्यम से आधार कार्ड और PAN कार्ड लिंक करने के चरण

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN>स्पेस>12-अंकों का आधार>स्पेस>10-अंकों का PAN फॉर्मेट में 567678 पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर PAN और आधार को SMS के माध्यम से लिंक कर सकते हैं।

3. आधार कार्ड और पैन (PAN) कार्ड को ऑफलाइन लिंक करने के चरण

आप पैन सेवा प्रदाता प्रोटीन ई-गाव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के कार्यालय में जाकर भी आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।

निष्कर्ष

पैन (PAN) और आधार दोनों अनोखे पहचान दस्तावेज हैं जो पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में और रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के प्रयोजनों के लिए कार्य करते हैं। लिंकिंग प्रक्रिया से निगरानी प्रक्रिया में सुधार करके कर चोरी को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। आपके पैन (PAN) के साथ आपके आधार को लिंक न करने से आपको आईटीआर (ITR) फाइल करने और वित्तीय गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाएगा। ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके आप अपने पैन और आधार को आसानी से लिंक कर सकते हैं।

FAQs

आधार को पैन (PAN) के साथ लिंक करना क्यों आवश्यक है?

  • आईटीआर (ITR) फाइल करने और प्रोसेस करने के लिए पैन (PAN) कार्ड आधार कार्ड लिंक अनिवार्य है.
  • यह सरकार को फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को अधिक प्रभावी रूप से ट्रैक करने और मॉनिटर करने में मदद करेगा.
  • यह कर अपवंचना और धोखाधड़ी की रोकथाम करेगा.
  • इससे कई पैन (PAN) कार्ड रखने वाले व्यक्तियों के होने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा.

मैं अपने पैन (PAN) से अपना आधार कैसे लिंक कर सकता/सकती हूं?

पैन (PAN) के साथ आधार लिंक करने के तीन तरीके हैं:

  1. ऑनलाइन विधि: आयकर विभाग की वेबसाइट के ई-फाइलिंग (e-filing) पोर्टल पर जाएं, अपना पैन (PAN), आधार और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें.
  2. एसएमएस (SMS) विधि: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 पर अपने पैन (PAN) और आधार नंबर के साथ एक एसएमएस (SMS) भेजें.
  3. ऑफलाइन विधि: प्रोटीन ई-गोव (e-gov)  टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निकटतम कार्यालय में जाएं और पैन आधार लिंक के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म प्रस्तुत करें

क्या पैन (PAN) के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है?

हां, आयकर विवरणी दाखिल करने और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक विभिन्न वित्तीय लेनदेनों के लिए पैन (PAN) आधार लिंक अनिवार्य है.

अगर मैं अपने पैन (PAN) से अपने आधार को लिंक नहीं करता हूं, तो क्या होगा?

आधार के साथ अपना पैन (PAN) लिंक करने के लिए फाइल करने से आपका पैन (PAN) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. आपको आयकर विवरणी दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आयकर अधिनियम के अनुसार पेनल्टी के अधीन हो सकता है. आपको पैन (PAN) आधार लिंक स्थिति की जांच करनी चाहिए और लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए.