एवाई 2023-2024 के लिए भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन फाइल करना सीखें। इसका महत्व समझें, आईटीआर (ITR) स्टेटस को कैसे सत्यापित करें, और नए नियमों के संबंध में अपडेट रहें।
जिन व्यक्तियों की पूर्ववर्ष की कुल आय कर छूट सीमा से अधिक है, उनके लिए सेक्शन 139(1) के अनुसार अपनी आईटीआर (ITR) (आयकर विवरणी) फाइल करना अनिवार्य किया गया है। आपके रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया आईटीआर (ITR) ई–फाइलिंग कहलाती है। इस तरह व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को अपनी आय की रिपोर्ट करनी चाहिए और कर देना चाहिए।
आईटीआर (ITR) ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल करने की समय–सीमा हर साल 31 जुलाई है। इस लेख में, आयकर ई–फाइल करने, इसका महत्व, आईटीआर (ITR) स्टेटस कैसे चेक करें इत्यादि के बारे में जानें।
वर्ष 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स को ऑनलाइन ई–फाइल करने के चरण
मूल्यांकन वर्ष (एवाय) 2023-2024 (एफवाय (FY) 2022-2023) के लिए इनकम टैक्स ई–फाइलिंग का चरण–दर–चरण गाइड निम्नवत है।
- अपनी आय और टैक्स की गणना करें
वेतन, ब्याज आय आदि जैसे प्रत्येक स्रोत से अपनी आय की गणना करने के साथ शुरू करें। इसके अलावा, ध्यान दें कि क्या कटौती का दावा करने के लिए धारा 80सी के तहत कोई कर–बचत निवेश आता है।
- टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट और फॉर्म 26एएस
अब टीडीएस (TDS) प्रमाणपत्रों से टीडीएस (TDS) राशि का सारांश करें। वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए टीडीएस (TDS) और कर की गणना और सारांश के लिए, आप फॉर्म 26एएस का उपयोग कर सकते हैं।
- सही इनकम टैक्स फॉर्म चुनें
जब आप अपनी आय और टीडीएस का समाधान कर लेते हैं, तो विभिन्न आईटीआर (ITR) फॉर्म के बारे में जानें और अपने लिए उपयुक्त फॉर्म को समझें। यदि आप अपनी आईटीआर (ITR) ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए केवल आईटीआर (ITR) 1 और आईटीआर (ITR) 4 उपलब्ध हैं। अन्य सभी प्रपत्रों को XML (एक्सएमएल) जनरेट करके और पोर्टल पर अपलोड करके ऑफलाइन मोड में अपलोड किया जा सकता है।
- आईटीआर (ITR) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं। नए उपयोगकर्ता पैन (PAN) कार्ड से पंजीकरण कर सकते हैं। मौजूदा यूजर अपनी यूजर आईडी का उपयोग करके लॉग–इन कर सकते हैं।
- अपनी कैटेगरी और आईटी फॉर्म चुनें
आपके संबंध में जो कैटेगरी लागू होता है उसका चयन करें – व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) आदि। तदनुसार, सही आईटीआर फॉर्म चुनें जिसे आपको फाइल करना है।
- अपने बैंक अकाउंट का विवरण दर्ज करें
अपने बैंक अकाउंट का विवरण दर्ज करें, और अगर आपने पहले ही उन्हें दर्ज किया है, और यदि दिया गया विवरण सही है तो उसका पूर्व–सत्यापन करें।
- प्री–फिल्ड डेटा के माध्यम से जाएं
अब जब आपकी आय और कर को पहले ही भर दिया गया है तो आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। आप विवरणों को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक चरण को देख सकते हैं। यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो सही जानकारी अद्यतन करने के लिए एडिट पर क्लिक करें।
- विवरण सबमिट करें
जब आप अपनी आय और कर जानकारी सत्यापित कर लेते हैं, तो आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही, अब आपका आईटीआर (ITR) फाइल हो जाएगा, और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पर कन्फर्मेशन भेजा जाएगा।
अपने आईटी रिटर्न को भरने के सुझाव के बारे में और जानें
इनकम टैक्स ई–फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का विवरण, पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16
- एचआरए (HRA) क्लेम करने के लिए किराए की रसीद
- यदि किसी भी घर से आय है, तो प्रॉपर्टी का विवरण जैसे एड्रेस प्रूफ, को–ओनर का विवरण उनके पैन (PAN), निर्माण या खरीद की तिथि, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट
- अगर आपके पास कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या कोई निवेश है, तो निवेश का विवरण तैयार रखा जाना चाहिए
- इसके अतिरिक्त यदि आपको टैक्स–सेविंग बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड के ब्याज से आय होता है, तो ब्याज का विवरण आवश्यक है
आईटीआर (ITR) फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में विस्तार से जानें
आईटीआर (ITR) का सत्यापन
आईटीआर (ITR) फाइल करने के बाद, आपको यह करना होगा; अन्यथा इसे अमान्य कर दिया जाएगा। आप बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) को हस्ताक्षरित आईटीआर–वी (ITR-V) भेजकर इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापित कर सकते हैं।
आईटीआर (ITR) के सत्यापन के चरण नीचे दिए गए हैं:
- इनकम टैक्स ऑफिशियल पोर्टल में लॉग–इन करें
- मेनू बार पर ई–फाइल सेक्शन पर जाएं
- ‘इनकम टैक्स रिटर्न‘ पर क्लिक करें और ई–वेरिफाइ खोजें
- आपको फाइल की गई आईटीआर (ITR) का विवरण मिलेगा
- आप आधार कार्ड OTP (ओटीपी), नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या बैंक अकाउंट का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकते हैं
आईटीआर (ITR) स्टेटस कैसे चेक करें?
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से अपनी आईटीआर (ITR) एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स ऑफिशियल पोर्टल में लॉग–इन करें
- आप डैशबोर्ड पर ही अपने फाइल किए गए रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं
- आईटीआर (ITR) स्टेटस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, मेनू बार पर ई–फाइल सेक्शन पर जाएं
- ‘इनकम टैक्स रिटर्न‘ पर क्लिक करें
- ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न्स‘ पर क्लिक करें
आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस मिलेगा।
आईटीआर (ITR) फाइल करने के बाद क्या होता है?
आपकी आय ई–फाइलिंग पूरी हो जाने के बाद, आईटी विभाग के अधिकारी विवरणों को सत्यापित करेंगे और इसे सफलतापूर्वक प्रोसेस करेंगे (यह समझ कर कि विवरण सही हैं)। आईटीआर (ITR) प्रोसेस होने और यदि कोई रिटर्न रिफंड होना है तो आईटीआर (ITR) प्रोसेस होने के बाद 20-45 दिनों में आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में राशि क्रेडिट कर दी जाएगी।
भारत में आईटीआर (ITR) किसे फाइल करना चाहिए?
निम्नलिखित में से किसी एक कैटेगरी के तहत आने वाले व्यक्तियों या कंपनियों को आईटीआर (ITR) फाइल करना चाहिए:
- किसी भी कंपनी या फर्म को व्यापार के लाभ या हानि के बावजूद आईटीआर (ITR) फाइल करना होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो आईटी (IT) विभाग से रिफंड का क्लेम करना चाहते हैं।
- वे व्यक्ति जो वीजा या ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
- विदेशी आस्तियों में निवेश करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति या घर की संपत्ति से आय सृजित करने वाले व्यक्ति इत्यादि।
- जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय आईटी (IT) विभाग द्वारा निर्धारित कर योग्य आय से अधिक है।
आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए नए नियम – 2023
आईटीआर (ITR) फाइल करने के नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास पैन (PAN) कार्ड नहीं है, तो वे आधार कार्ड का उपयोग करके इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आधार कार्ड का उपयोग करके आईटीआर (ITR) फाइल करते हैं, उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से लिए गए उनके जनसांख्यिकी के अनुसार पैन (PAN) कार्ड आवंटित किया जाएगा। लेकिन आईटीआर (ITR) भरते समय आधार कार्ड रखना अनिवार्य है।
आईटीआर (ITR) ई–फाइलिंग के लाभ
आईटीआर (ITR) ऑनलाइन फाइल करने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
- आप कहीं से भी और कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन होने के कारण, मैनुअल त्रुटियों की संभावनाएं कम होती हैं।
- यह प्री–फिल्ड फॉर्म और यूजर–फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के साथ प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- कागजी प्रपत्रों और प्रभारों पर समय और धन की बचत होती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड को आसानी से बनाए रखें और एक्सेस करें तथा आवेदन का स्टेटस तुरंत चेक करें।
- फाइलिंग के बाद तुरंत स्वीकृति प्राप्त करें।
निष्कर्ष
अब जब आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, तो दंड से बचने के लिए समय–सीमा से पहले इसे सही तरीके से फाइल करना सुनिश्चित करें। यदि आपको अपने रिटर्न दाखिल करते समय कोई संदेह है, तो आप अपने विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं।
FAQs
अतिरिक्त टैक्स कैसे रिफंड किया जाएगा, यदि कोई है तो?
अगर कोई टैक्स रिफंड है, तो राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी, या चेक प्रदान किया जाएगा। आपके टैक्स रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकता है।
क्या इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल करने पर कोई शुल्क लगाया जाता है?
नहीं। आप निःशुल्क अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। यद्यपि, दंड से बचने के लिए समय–सीमा से पहले रिटर्न फाइल करना सुनिश्चित करें।
अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई बदलाव या सुधार होता है, तो क्या करें?
आप आयकर रिटर्न से संबंधित अपने प्रश्नों के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
अगर मैं अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं करता तो क्या होगा?
आप इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में अपने प्रश्नों के साथ केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं.
अगर मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, तो क्या होगा?
अगर कोई करदाता समय–सीमा से पहले आईटीआर (ITR) फाइल करने में विफल रहता है, तो ₹10,000 का दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा, टैक्सपेयर बैंक लोन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा क्योंकि बैंक लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करते समय पिछले 3 वर्षों की ITR चेक करते हैं।