एडवांस टैक्स क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?

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by Angel One

यह आर्टिकल भारत में एडवांस टैक्स का संपूर्ण विश्लेषण करता है, जिसमें परिभाषा, गणना, दंड, लाभ, छूट और ऑनलाइन भुगतान निर्देश शामिल हैं, जिसका लाभ सभी पात्र करदाता उठा सकते हैं।

 

टैक्स का भुगतान प्रत्येक नागरिक के वित्तीय कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सरकार और सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करता है। भारत में कराधान प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसा एक महत्वपूर्ण टैक्स एडवांस टैक्स है।

आइए हम एडवांस टैक्स, गणना विधि, भुगतान विधि, गैर-अनुपालन के लिए दंड, लाभों, छूटों आदि के अर्थ को विस्तार से जानते हैं।

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स आपको अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय वर्ष कभी भी अपने आय कर का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो टैक्स का भुगतान करते हैं, जिससे आपको अपने फाइनेंस को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

जब आप विभिन्न स्रोतों जैसे कि अपने वेतन, निवेश या व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपको सरकार को कितना कर देना है। यदि वर्ष के लिए आपकी कुल कर देयता, जिसमें स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) शामिल है, रु. 10,000, से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।

यह निर्धारित करने के लिए कि आपको कितना एडवांस टैक्स देना है, संबंधित वित्तीय वर्ष की अपनी पूरी आय की गणना करें। इसमें आपका वेतन, निवेश पर ब्याज, पूंजीगत लाभ और किसी प्रकार का अन्य लाभ शामिल होता है। इसके बाद, देय कर निर्धारित करने के लिए आपके लिए लागू आयकर स्लैब दरों का उपयोग करें। अपनी आय से पहले ही काटी गई टीडीएस की कटौती करें। यदि आपका शेष कर 10,000, रुपए से अधिक है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा।

आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुसूची के अनुसार, आप पूरे वर्ष किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यह भुगतान अपने पैन (PAN) और अन्य आवश्यक विवरणों को दर्ज करके सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप जुर्माने से बच सकते हैं और समय पर अपने कर दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। यह जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन और कर अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एडवांस टैक्स का भुगतान किसे करना होगा?

सभी करदाताओं के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता को समझना जरुरी है। इस दायित्व के तहत कौन आता है, इस पर एक नज़र डालते हैं:

  1. वेतनभोगी व्यक्ति: यदि आपको वेतनभोगी हैं और पूरे वर्ष में आपका कुल देय कर, जिसमें स्रोत पर काटा गया कोई कर (टीडीएस) शामिल है, रु. 10,000 से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। यह सरकार, कॉर्पोरेट और गैर-लाभकारी कंपनियों सहित विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों पर लागू होता है।
  2. फ्रीलांसर और पेशेवर: जो व्यक्ति फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं या चिकित्सक, वकील, सलाहकार और कलाकार जैसे पेशेवर पदों पर काम करते हैं, और उनका कुल देय कर रु. 10,000 से अधिक है तो उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें दी गई सेवाओं, परामर्श शुल्क और व्यावसायिक परियोजनाओं से प्राप्त आय शामिल है।
  3. व्यवसाय स्वामी: यदि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे एकल स्वामी हों, साझेदारी हो या कॉर्पोरेट हो और यदि आपका कर ₹ 10,000 से अधिक है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें व्यावसायिक परिचालन, बिक्री और निवेश से होनेवाला आय शामिल है।
  4. वरिष्ठ नागरिक: यद्यपि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश लोगों को एडवांस टैक्स देने से छूट दी जाती है यदि उनके पास व्यावसायिक आय नहीं है, परंतु जिन लोगों को व्यवसाय से आय प्राप्त होता है उन्हें इस दायित्व का पालन करना चाहिए। अपने देय कर की गणना करें और पूरे वर्ष कर के सुचारू प्रबंधन की गारंटी और जुर्माना से बचने के लिए एडवांस टैक्स दिशानिर्देशों का पालन करें।

एडवांस टैक्स भुगतान की गणना कैसे करें?

एडवांस टैक्स गणना प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

  • अपनी आय का अनुमान लगाएं: वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कुल आय निर्धारित करके इसकी शुरुआत करें। इसमें वेतन, ब्याज, पूंजी लाभ, किराए की आय और पेशेवर शुल्क सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लाभ शामिल हैं। सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए आय के अपने सभी स्रोतों का हिसाब करना सुनिश्चित करें।
  • सकल कर योग्य आय की गणना करें: अपनी आय की गणना कर लेने के पश्चात्, अपनी सकल कर योग्य आय प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ें। इसमें पहले से सूचीबद्ध सभी आय स्रोत शामिल होंगे।
  • कर देयता निर्धारित करें: इसके बाद, अपनी सकल कर योग्य आय के लिए उपयुक्त इनकम टैक्स स्लैब दरों को लागू करके अपनी कर देयता की गणना करें। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान आयकर स्लैब दरें सूचीबद्ध हैं।
  • टीडीएस पर विचार करें: यदि आपकी आय के किसी स्रोत से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटा गया है, तो इसे अपने कुल कर से घटाएं। इससे आपको अपनी वास्तविक कर देयताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है।
  • एडवांस टैक्स दायित्व की जांच करें: यदि टीडीएस (TDS) की कटौती के बाद आपका देय कर ₹10,000 से अधिक हो जाता है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। यह सभी व्यक्तियों, फ्रीलांसर, पेशेवरों और व्यवसाय स्वामियों पर लागू होती है।
  • समीक्षा करें और समायोजित करें: इसके सही होने की पुष्टि करने के लिए अपनी गणना की समीक्षा करें। अगर वर्ष भर में आपके आय में उतार-चढ़ाव होता है, तो दंड से बचने के लिए अपने एडवांस टैक्स के भुगतान को समायोजित करने पर विचार करें।

ऑनलाइन एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें

आपके एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करना एक सरल प्रक्रिया है जो सुविधा और दक्षता दोनों प्रदान करती है। प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक आसान दिशानिर्देश दिया गया है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. ई-पे टैक्स सेक्शन पर नेविगेट करें: ई-पे टैक्स सेक्शन खोजें, जो आमतौर पर क्विक लिंक या पेमेंट ऑप्शन मेनू में स्थित होता है।
  3. अपना विवरण दर्ज करें: अनुरोध किए जाने पर अपना पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) और फोन नंबर दर्ज करें। सत्यापन के लिए आपको अपने फोन पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा।
  4. आयकर भुगतान चुनें: उपलब्ध विकल्पों में से ‘आयकर भुगतान’ का चयन करें। निर्धारण वर्ष बताएं, जो सामान्यतः वर्तमान वित्तीय वर्ष होता है, इसके साथ ही भुगतान का प्रकार, ‘एडवांस टैक्स’ होगा।
  5. कर विवरण भरें: आय के स्रोत, कटौतियां और कर देयता सहित कर संबंधी अपनी सभी जानकारी दर्ज करें।
  6. भुगतान विधि चुनें: अपने पसंद के भुगतान विधि का चयन करें, चाहे वह नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो अथवा कोई अन्य उपलब्ध विकल्प हो।
  7. ट्रांजैक्शन पूरा करें: सुरक्षित रूप से भुगतान करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। लेन-देन पूरा हो जाने पर आपको अपने भुगतान की स्वीकृति या पुष्टि प्राप्त होगी।
  8. स्वीकृति को सहेज कर रखें: भविष्य के संदर्भ के लिए प्राप्त स्वीकृति को ठीक से रखें। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होता है, जैसे लेन-देन आईडी, भुगतान राशि और तिथि।

एडवांस टैक्स भुगतान के लाभ

  • तनाव घट जाना: वर्ष भर अपने कर भुगतान को उचित किस्तों में तोड़कर, आप अंतिम समय में बड़ी राशि का भुगतान करने की चिंता और तनाव से बच सकते हैं।
  • बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग: समय से पहले अपने टैक्स का भुगतान करके आप अपनी राशि को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। आपको कितना कर देना है इसकी जानकारी समय से पहले प्राप्त होने पर आप बजट बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस कार्य के लिए आपके पास अलग से पर्याप्त धनराशि हो।
  • बढ़े हुए नकद प्रवाह: अपने कर भुगतान को फैला कर आप पूरे वर्ष एक निरंतर नकद प्रवाह बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं, तथा उस समय अपने आय में होने वाले अचानक गिरावट से बच जाते हैं जब आपको एक महत्वपूर्ण टैक्स बिल का भुगतान करना होता है।
  • तेजी से कर वसूली प्रक्रिया: जब व्यक्ति अपने टैक्स का अग्रिम भुगतान करता है तो सरकार अधिक तेजी से आय प्राप्त कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को महत्वपूर्ण सेवाओं तथा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शीघ्रता से फंड प्राप्त हो जाता है।
  • डिफ़ॉल्ट से बचाव: समय पर अपने कर का भुगतान करके, आप विलंब होने या चूक जाने पर होने वाले जुर्माने और कानूनी प्रभावों से बच सकते हैं। इससे आपको कर प्राधिकरणों के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है और कर अनुपालन ठीक से हो पाता है।

एडवांस टैक्स से छूट

हालांकि अधिकांश करदाताओं को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन कुछ विचारणीय हैं:

  • वरिष्ठ नागरिक: अगर आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और कंपनी से कोई आय प्राप्त नहीं होता है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है। यह सेवानिवृत्त व्यक्तियों और बुजुर्गों को लाभ पहुंचाता है, जिनके पास आय के सीमित साधन होते हैं।
  • टीडीएस के तहत वेतनभोगी व्यक्ति: वेतनभोगी व्यक्ति जिनका नियोक्ता स्रोत पर कर की कटौती करता है (टीडीएस) उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, यदि आपके पास अन्य प्रकार की आय है, जैसे ब्याज या पूंजीगत लाभ, तो आपको उन पर एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है।
  • अतिरिक्त टीडीएस कटौती: अगर आपकी आय से स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) आपकी वार्षिक देय कर से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह गारंटी देता है कि आप अपनी आय पर अतिरिक्त कर नहीं देते हैं.

निष्कर्ष

एडवांस टैक्स सरकारी परिचालनों के लिए आय की निरंतर धारा सुनिश्चित करके बुद्धिमान वित्तीय नागरिकता को दर्शाता है। करदाता समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अपनी वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए देश की समृद्धि में योगदान दे सकते हैं।

FAQs

क्या वेतनभोगी व्यक्तियों पर एडवांस टैक्स लागू होता है?

अगर वेतनभोगी व्यक्तियों का कुल टैक्स बिल ₹10,000 से अधिक है (जिसमें टीडीएस शामिल है), तो उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।

अगर मैं एडवांस टैक्स भुगतान की समयसीमा चूक जाता/जाती हूं, तो क्या होगा?

भुगतान की समयसीमा के अंदर भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप इनकम टैक्स एक्ट के तहत ब्याज़ शुल्क लगता है।

क्या मैं अतिरिक्त एडवांस टैक्स भुगतान के लिए रिफंड क्लेम कर सकता/सकती हूं?

हां, टैक्सपेयर बताई गई समय सीमा के भीतर फॉर्म 30 सबमिट करके भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त टैक्स के लिए रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

क्या सीनियर सिटीज़न को एडवांस टैक्स भुगतान से छूट मिलती है?

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कोई व्यावसायिक आय नहीं है, वे एडवांस टैक्स दायित्व से मुक्त हैं।

अगर मेरी आय पूरे वर्ष अलग-अलग होती है, तो क्या होगा?

परिवर्तनीय आय वाले करदाता संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं तथा दंड से बचने के लिए अपने एडवांस टैक्स भुगतान में संशोधन कर सकते हैं।