अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी जमा किए गए कर की वापसी तथा भारत में निवेश करने के लिए पैन (पैन) कार्ड की आवश्यकता होती है। आसान ऑनलाइन प्रक्रिया से एनआरआई (NRI) पैन (PAN) कार्ड के लिए अप्लाई करना सीखें।
स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया गया 12 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसे पैन कार्ड कहा जाता है। पैन कार्ड में आपका नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, फोटो और आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी अकाउंट नंबर अंकित होता है। हर व्यक्ति का पैन (PAN) अन्य लोगों के पैन से अलग होता है।
प्रत्येक व्यक्ति जिसे कर जमा करना होता है या वित्तीय लेन–देन करना होता है उसे पैन (PAN) का उल्लेख करना पड़ता है। यह कर जमा करने या निवेश करने की इच्छा रखने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) पर भी लागू होता है। एनआरआई पैन (NRI PAN) कार्ड के लिए अप्लाई करने हेतु विशिष्ट दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए। आइए पैन (PAN) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पर बात करते हैं।
पैन के लिए कैसे अप्लाई करें?
चरण 1: एप्लीकेशन फॉर्म भरें
व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर एनआरआई पैन (NRI PAN) कार्ड दो प्रकार के होते हैं।
- वैसे एनआरआई जिनके पास भारतीय नागरिकता हो वे फॉर्म49ए जमा करके पैन (PAN) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वैसे एनआरआई जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता हो उन्हें फॉर्म 49एए जमा करना होगा।
इन प्रपत्रों को प्रपत्र एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) के वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है। इसी पर इसे भरकर सबमिट किया जा सकता है। फॉर्म सबमिट हो जाने पर 15 अंकों की एक प्राप्ति रसीद जनरेट होती है। अन्य दस्तावेजों के साथ इस प्रति को निर्दिष्ट पते पर भेजना होता है।
चरण 2: लागू शुल्क
एनआरआई पैन (NRI PAN) कार्ड शुल्क एनआरआई (NRI) द्वारा दिए गए संचार पते के आधार पर अलग–अलग होता है।
- यदि पता भारत का है, तो शुल्क ₹107 है।
- पत्राचार पता भारत के बाहर के होने पर शुल्क ₹989 होता है, क्योंकि इसमें आवेदन शुल्क और डिस्पैच शुल्क शामिल होता है।
ऑनलाइन आवेदन का शुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। यूटीआईआईएसएल (UTIISL)/एनडीएसएल (NSDL) के पक्ष में भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं, जिसे संबंधित दस्तावेज और फॉर्म के साथ भेजा जा सकता है।
नोट: यदि एनआरआई (NRI) का भारत में कोई आवासीय या कार्यालय पता नहीं है, तो वे विदेशी पता दे सकते हैं। परन्तु इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के बाहर पैन (PAN) कार्ड भेजने की सुविधा केवल कुछ देशों के लिए ही उपलब्ध है। आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी रखने से पहले इसकी सूची देख लें।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज
एनआरआई (NRI) पैन (PAN) कार्ड के लिए जरुरी दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज शामिल हैं जिन्हें एकनॉलेजमेंट फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चिपकाना होता है। पहचान के प्रमाण के लिए पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी देनी होती है। पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक की अभिप्रमाणित फोटोकॉपी सबमिट की जा सकती है:
- पासपोर्ट
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (निवास के देश में)
- एनआरई (NRE) बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें 6 महीनों में कम से कम दो ट्रांजैक्शन हुए हों
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज भेजें
अब हस्ताक्षरित स्वीकृति फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि के 15 दिनों के अंदर निर्दिष्ट पते पर पहुंचना चाहिए। यदि आपने भुगतान मोड के रूप में डिमांड ड्राफ्ट का चयन किया है, तो भुगतान प्राप्त हो जाने पर एनआरआई पैन (NRI PAN) कार्ड जारी किया जाएगा और आवेदक द्वारा दिए गए संचार के पते पर भेजा जाएगा।
पैन (PAN) कार्ड में एनआरआई (NRI) स्टेटस कैसे चेक करें?
निम्नलिखित चरणों में आप अपने पैन (PAN) पर एनआरआई (NRI) स्टेटस चेक कर सकते हैं:
- आयकर पोर्टल पर जाएं।
- नो योर एओ (Know Your AO ) पर क्लिक करें।
- अपना पैन (PAN) और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी (OTP) भरें और सत्यापित करें (validate) पर क्लिक करें।
ऊपर दिए गए चरणों को पूरा करने के बाद,
- आयकर ई–पोर्टल में लॉग–इन करें।
- माय प्रोफाइल पर क्लिक करें और एडिट का चयन करें।
- नॉन–रेजिडेंट चुनें और फिर सेव पर क्लिक करें (एनआरआई (NRI) स्टेटस अपडेट नहीं रहने पर)।
नोट:
यदि आपके नाम से पहले ही पैन (PAN) कार्ड जारी हो गया है, तो आवासीय स्टेटस में बदलाव के लिए नया पैन (PAN) कार्ड जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने पैन (PAN) के स्टेटस को एनआरआई (NRI) में बदलना होगा।
पैन (PAN) कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें ?– इसके बारे में जानने के लिए और पढ़ें।
निष्कर्ष
अंत में, एनआरआई (NRI) के रूप में पैन (PAN) कार्ड प्राप्त की प्रक्रिया आसान होती है जिसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। ऊपर बताए गए चरणों का अनुसरण करते हुए अपना पैन (PAN) कार्ड प्राप्त करने के लिए संबंधित फॉर्म, आवश्यक फीस और दस्तावेज सबमिट करें। यदि यह भारत के बाहर का है तो अपने चुने गए पत्राचार के पते पर भेजने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं इसकी पुष्टि अवश्य कर लें।
पैन (PAN) कार्ड का उपयोग करके एनआरआई (NRI) अपने भारतीय कर दायित्वों को पूरा कर सकते हैं और देश के अंदर विविध वित्तीय गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसमें भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शामिल है! एंजल वन के साथ डीमैट खाता खोलकर आप भारतीय स्टॉक में आसानी से निवेश कर सकते हैं तथा विश्व में कहीं से भी अपनी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। एंजल वन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धी ब्रोकरेज शुल्क के साथ यूजर–फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है।
FAQs
पैन (PAN) कार्ड के लिए अप्लाई करने हेतु एनआरआई (NRI) के लिए कौन से फॉर्म आवश्यक हैं?
भारतीय नागरिकता वाले अनिवासी भारतीयों को फॉर्म 49A भरना होगा जबकि दूसरे देश की नागरिकता वाले लोगों को फॉर्म 49AA का उपयोग करना होगा। दोनों प्रकार के फॉर्म एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
एनआरआई (NRI) पैन (PAN) कार्ड एप्लीकेशन के लिए शुल्क क्या हैं?
पत्राचार का पता भारत में होने पर शुल्क ₹ 107 है और यदि पता भारत के बाहर का है तो शुल्क ₹ 989 है। भारत के बाहर के पते वाले शुल्क में आवेदन और डिस्पैच पर होने वाला व्यय शामिल है।
पैन (PAN) कार्ड के लिए अप्लाई करने हेतु एनआरआई (NRI) को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
एनआरआई (NRI) को दो पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण के लिए उनके पासपोर्ट की फोटोकॉपी और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्रदान करना होगा: अपना पासपोर्ट, अपने निवास के देश का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या एनआरई (NRE) बैंक अकाउंट स्टेटमेंट।
एनआरआई पैन (NRI PAN) कार्ड पर अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?
एनआरआई (NRI) इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, “नो योर एओ” पर क्लिक करके, अपना पैन और मोबाइल नंबर भरकर तथा ओटीपी (OTP) सत्यापन चरणों को पूरा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर लॉग–इन करके “माय प्रोफाइल” पर क्लिक करें, “एडिट” चुनें, “नॉन–रेजिडेंट” चुनें और सेव करें।
अगर एनआरआई (NRI) अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बदलते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए?
अगर कोई एनआरआई (NRI) अपना आवासीय स्टेटस बदलते हैं, तो उन्हें नए पैन (PAN) कार्ड की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें आयकर ई–पोर्टल पर जाकर अपना पैन (PAN) स्टेटस अपडेट करके एनआरआई (NRI) करना होगा।